पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब कोर्ट ने विवादास्पद क्लिप में कथित तौर पर सुने गए ईडी अधिकारियों की आवाज के नमूने मांगे तब कोलाकाता पुलिस ने अदालत के आदेश को ईडी को कुछ संपादन के साथ भेजा। कोर्ट ने आवाज के नमूने मांगे, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू संबंधित व्यक्ति की सहमति का भी उल्लेख किया था। अलीपुर कोर्ट, कोलकाता ने ईडी अधिकारियों, खासकर संयुक्त निदेशक कपिल राज को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होकर आवाज के नमूने देने को कहा था। कोलकाता पुलिस ने कोर्ट के आदेश की प्रति कई बार ईडी को भेजी।
वहीं ईडी का कहना था कि जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और आदेश की मूल प्रति प्राप्त की तो उसमें इस बात का उल्लेख था कि आवाज के नमूने तभी लिए जा सकते हैं, जब अधिकारी अपनी सहमति दे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ईडी का कहना था कि सहमति वाला हिस्सा कोलाकाता पुलिस की ओर से भेजे गए आदेश की प्रति में नहीं था। ऐसे में कोलकाता पुलिस ने कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किया।