लोकसभा के लिए मतदान के दिन 10 अप्रैल को छुट्टी रहेगी। दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किए हैं।
मतदान के दिन सभी कारखाने, ऑफिस व दुकानें बंद रहेंगी। दैनिक वेतन/आकस्मिक कामगार भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के तहत मतदान के दिन छुट्टी और वेतन के हकदार होंगे।
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव पीसी जैन ने बताया कि इस छुट्टी के लिए वेतन में किसी प्रकार की कटौती या कमी नहीं की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति ऐसी है कि छुट्टी करने पर पैसे नहीं मिलते तो भी उसे उतना वेतन दिया जाए, जितना काम करने पर मिलना था।
इन प्रावधानों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। हालांकि यह ऐसे कार्मिकों के मामले में लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति के कारण उस रोजगार को संकट या भारी हानि हो सकती है, जिसमें वह कार्यरत है।