घर में घुसकर एक विवाहिता से रेप करने के आरोप में एडीजे-9 की कोर्ट ने दो सगे भाइयों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 66-66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील नेपाल सिंह शिशौदिया के अनुसार वारदात दो अक्तूबर 2010 की है। महिला दोपहर को घर में अकेली थी। तभी दो सगे भाई जावेद और बबुआ उर्फ राशिद घर में घुस आए। इन लोगों ने मेनगेट अंदर से बंद कर लिया।
जावेद ने दुष्कर्म किया। बबुआ गेट के पास खड़ा रहा। विरोध करने पर आरोपियों ने विवाहिता के हाथ में चाकू भी मार दिया। शाम को पति के घर पहुंचने पर विवाहिता ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी थी। पुलिस ने चार दिन बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी।