दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा की महिलाओं के घर रेड मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती का नाम एफआईआर में जोड़े जाने पर अभी सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है।
रिटायर्ड जज बीएल गर्ग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि पुलिस ने 19 जनवरी को अज्ञात लोगों के नाम जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें सोमनाथ भारती का नाम जोड़ा जाए।
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यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के कानून विभाग और गृह विभाग को भेजी गई थी। दोनों की रायशुमारी के बाद सिफारिश को हरी झंडी दी गई थी कि सोमनाथ भारती का नाम एफआईआर में जुड़ना चाहिए।
हालांकि अंतिम फैसला उपराज्यपाल नजीब जंग पर छोड़ा गया है। मंगलवार को मीडिया में खबर आई कि सोमनाथ भारती मामले की फाइल गृह मंत्रालय व राष्ट्रपति को भेजी गई है, लेकिन उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि फाइल राष्ट्रपति को नहीं भेजी गई है।