हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।
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श्रम विभाग की ओर से सेक्टर-11 की एक्सेल ग्रीनटेक कंपनी के तीनों मालिकों को नोटिस भेजा गया है। जवाब के लिए 2 मई तक का समय दिया गया है और यदि निर्धारित समय पर जवाब नहीं दिया गया तो अदालत में वाद दायर करा दिया जाएगा। श्रम विभाग ने यह नोटिस दिल्ली के पते पर भेजे हैं। उन्हें 2 मई तक जवाब देना होगा।
उपश्रमायुक्त बीके राय ने बताया कि अग्निकांड के बाद मामले की जांच की गई तो पता चला कि नोएडा में जिस कंपनी में हादसा हुआ है, वह उनके विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं है। कितने कर्मचारी हैं और कंपनी क्या बना रही थी। इसकी भी जानकारी नहीं दी गई।
शुक्रवार को थाने के रिकार्ड के अनुसार उक्त कंपनी के मालिक अब्दुल रज्जाक, संजय दास और राजेश श्रीनिवासुल पाए गए हैं। यह कंपनी नजफगढ़ रोड नई दिल्ली के शिवाजी मार्ग डीएलएफ टावर के नाम से रजिस्टर्ड है। उसी पते पर तीनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।
यदि वह उस समय तक जवाब नहीं देते हैं तब अदालत में तीनों के खिलाफ वाद दायर करा दिया जाएगा। यदि नोटिस का जवाब दिया जाता है तो उनके यहां पर मरने वाले श्रमिकों की उम्र और तनख्वाह के अनुसार ही मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।
जिले में सभी कंपनियों को अपने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनियों का सत्यापन कराने के लिए टीम बनाई गई हैं और यह टीमें ऐसी कंपनियों को ही चिह्नित करेंगी जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड नहीं हैं।