नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने 2025 के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉ. शाहीन सईद समेत नौ आरोपियाें की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए आरोपी आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉ. मुजामिल शकील, डॉ. आदिल अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। अदालत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के प्रश्न पर विचार करेगी।
एनआईए के अनुसार, आरोपपत्र में शामिल एक आरोपी की विस्फोट के दौरान ही मौत हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। एनआईए ने 14 मई को इस मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। एजेंसी ने करीब 7,500 पन्नों का आरोपपत्र 10 आरोपितों के खिलाफ दायर किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, 10 नवंबर 2025 को लाल किले के निकट हुए उच्च तीव्रता वाले वाहन आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (वीबीआईईडी) विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। विस्फोट से आसपास की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा था।