भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुए प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी अशोक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत में चली। अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई व गुरुग्राम पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई।
मामले की सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने गुरुग्राम पुलिस के भोंडसी थाने के उस जांच अधिकारी से मामले की जानकारी ली, जिसने मामले की जांच कर अशोक की गिरफ्तारी दिखाई।
इस मामले में अदालत ने जांच अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा जब उनके पास अशोक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो उन्होंने अशोक को गिरफ्तार क्यों किया? सबूत जुटाने से पहले गिरफ्तारी की जल्दीबाजी क्यों की गई ?
इस मामले में जांच अधिकारी भी पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार की तरह अपनी बातों से पलट गए और उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी जांच प्रारंभिक स्थिति में थी। वह आगे की जांच करते तब तक मामला सीबीआई के अधीन जा चुका था और मामले की फाइल उनसे ले ली गई थी। इस पर उन्हें अदालत ने फटकार लगाई।
बता दें कि मामले में अशोक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार ने 9 सितंबर को पत्रकारवार्ता कर कहा था कि उनकी जांच पूरी हो गई है और वे एक सप्ताह में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर देंगे और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाने की सिफारिश करेंगे।