फरीदाबाद में अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पति ने पत्नी से झगड़े के बाद उसकी चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके बाद अपने पिता को फोन कर के हत्या की बात बताई थी।
पेश मामले में जिला सेशन जज दर्शन सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी दया शंकर को सजा सुनाई है। दया शंकर पत्नी किरन के साथ प्रेम नगर झुग्गी सेक्टर-8 में रहता था। उसके घर के पास ही उसका भाई विकास भी रहता था।
विकास ने इसी वर्ष 3 जनवरी को थाना सेक्टर-7 में मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि 2 जनवरी की रात उसके भाई दया शंकर व भाभी किरन के बीच झगड़ा हो गया था, उस समय उसने मामला शांत करा दिया और दोनों सोने चले गए।
लेकिन अगले दिन सुबह कुछ दूरी पर रहने वाली विकास की बहन उसके पास आई और बताया कि दयाशंकर ने बिहार में पिता को फोन करके बताया है कि उसने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी है। सभी लोग दयाशंकर के घर पहुंचे तो किरन को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद विकास की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।