जीएमडीए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के साथ मिलकर सेक्टर 79 में अवैध रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। दो आरएमसी संयंत्रों को सील कर दिया गया। उनकी मशीनरी को बंद कर दिया गया और अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अनधिकृत पहुंच मार्गों को ध्वस्त कर दिया गया।
जीएमडीए के जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) आरएस बाठ ने कार्रवाई की निगरानी की। हाल में हुई बैठक में जीएमडीए के इन्फ्रा-एक ने बताया था कि सेक्टर 78-79 मास्टर रोड को हाल ही में विकसित किया गया है और सड़क पर आरएमसी वाहनों के अवैध रूप से चलने से इसे नुकसान पहुंच रहा है। वे धुले हुए कचरे को सड़क पर ही फेंक देते हैं जिससे सड़क को नुकसान पहुंचता है। ये वाहन वी-2 रोड तक अवैध पहुंच के रास्ते से आ रहे हैं। डीएस ढेसी ने आगे निर्देश दिया कि जीएमडीए अनधिकृत पहुंच को सख्ती से बंद करे जबकि एचएसपीसीबी को उल्लंघन के मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) वापस लेने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। यह मुद्दा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में भी लाया गया जिसने बाद में अनुमतियां वापस ले लीं और संयंत्रों को बंद करने के आदेश जारी किए। मानेसर नगर निगम (एमसीएम) ने भी संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। डीटीपी (ई) उन लंबित आवेदनों की जांच का समन्वय कर रहा है जहां प्लांट मालिकों ने दावा किया है कि सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) आवेदन प्रक्रिया में हैं।