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सब्बो व रिंकी दोषी करार: लड़कियों से छेड़छाड़ व अभद्रता पर दो किन्नरों को साढ़े तीन साल की कैद, 50 हजार दंड

Mon, 19 Dec 2022 06:58 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम

सार

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों दोषियों को साढ़े तीन साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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युवतियों से छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने दो दोषी किन्नरों को विभिन्न धाराओं में साढ़े तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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वर्ष 2019 की 21 जुलाई को सेक्टर 55 क्षेत्र में रहने वाली दो युवतियों ने सेक्टर-56 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। गत दिवस जब वे अपने घर में थीं तो दो व्यक्ति जो किन्नर की वेशभूषा धारण किए हुए थे। जबरदस्ती उनके घर में घुस आए। उनके साथ अश्लील हरकत व अभद्र व्यवहार भी किया गया। जिसका उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई और वे भाग गए।
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पुलिस ने आस-पास की वीडियो फुटेज को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश मूल के दीनानाथ उर्फ दीनदयाल उर्फ सकीना उर्फ सब्बो व राकेश कुमार पाल उर्फ रिंकी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए उनका रिमांड भी लिया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों दोषियों को साढ़े तीन साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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