गुरुग्राम। जिले में ग्रुप हाउसिंग और सोसाइटियों में लगातार बढ़ रहे विवादों को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर दो जिला रजिस्ट्रार तैनात होंगे। यह रजिस्ट्रार जीएमडीए के डिप्टी सीईओ के समकक्ष होंगे।
इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भू संपदा नियामक प्राधिकरण (हरेरा) द्वारा आयोजित कार्यक्रम सेवोकॉन में कही। उन्होंने नौ प्रमुख कॉलोनियों मालिबु टाउन, आरडी सिटी, रोजवुड सिटी, ग्रीनवुड सिटी, मेफिल्ड गार्डन, विपुल गार्डन, उप्पल साउथ एंड, सुशांत लोक एक व तीन को शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिग्रहीत करने की घोषणा की। डीसी की अध्यक्षता में अलॉटी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को भी पुन:आरंभ करने के निर्देश दिए। कहा कि प्लाट कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए का अभी प्रावधान नहीं है, इसके लिए भी नीति बनेगी।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मालिक ने कहा कि राज्य में सोसाइटी पर तीन एक्ट लागू होते हैं, जिनमें हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और हरियाणा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट शामिल हैं। आरडब्ल्यूए अपने बायलॉज बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आरडब्ल्यूए अपने अपार्टमेंट, प्लॉटेड हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, ईडब्ल्यूएस आदि के लिए अपने हिसाब से बायलॉज बना सकते हैं।