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Gurugram News: सड़कों पर कूड़ा फेंकना अब पड़ेगा भारी

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नियम तोड़ा तो भरना होगा एक लाख तक जुर्माना, नगर निगम का सख्त एक्सन
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05 साल तक की सजा का भी है प्रावधान


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। साइबर सिटी की सड़कों पर इधर-उधर कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने विभागीय मंत्री और आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एक आदेश जारी किया है। इसमें कूड़ा फेंक कर पर्यावरण को खतरा पैदा करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना व पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
निगमायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा कि गया है कि कुछ बड़े कचरा उत्पादक (बल्क वेस्ट जनरेटर) व मशीनीकृत वाहनों के संचालक नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर ठोस कचरा, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी वेस्ट) मलबा व अन्य कचरा अवैध रूप से डाल रहे हैं। ऐसे कार्य पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न कर रहे हैं और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।
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उन्होंने शहरवासियों को सूचित किया है कि वह किसी प्रकार का कूड़ा सड़क पर न डालें। इसके लिए स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गाेलय, वरिष्ठ अधिकारी विकास गुप्ता, मंडलायुक्त आरसी विढान के साथ कई बार बैठक हो चुकी हैं।

अस्पताल व सोसाइटी के कचरे निस्तारण पर निगम की है नजर

गुरुग्राम। सभी बड़े कचरा उत्पादक, आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए), संस्थान (अस्पताल, मॉल, विद्यालय आदि) एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करें कि कचरे का पृथक्करण एवं निस्तारण केवल अधिकृत माध्यमों के ही किया जाए। बड़े कचरा उत्पादकों के स्रोत पर ही कचरे का प्रबंध करना व इसे अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता को सौंपना अनिवार्य है। यह आदेश 16 अगस्त 2025 से प्रभावशाली है।


इसे भी जानें...

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकतम पांच वर्ष का कारावास और/या Rs. 1,00,000/- तक के जुर्माने का दोषी होगा।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से विभिन्न मामलों में विशेषकर वाद संख्या न 0 606 / 2018 (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ) में यह निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से कचरा डालने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशो के अनुसार पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा।

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 - धारा 309 (सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने पर प्रतिबंध) और धारा 380 (उल्लंघन पर दंड) के तहत जुर्माना कर के बकाए के रूप में वसूली और अभियोजन का प्रावधान है। 4. भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 270 271 एवं 272 (सार्वजनिक उपद्रव एवं बीमारी फैलाने की संभावना वाली लापरवाही) व धारा 324 (पर्यावरण या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) के अंतर्गत कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
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- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत अभियोजन जिसके तहत अधिकतम पांच वर्ष का कारावास एवं अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशो के अनुसार अतिरिक्त पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा।

- वाहन जब्त किया जाएगा और नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कचरा प्रबंधन / परिवहन / निस्तारण गतिविधि के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।


वर्जन
शहर की स्वच्छता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाले बिंदुओं को देखते हुए आदेश जारी किया गया है, जिसकी अनुपालना रविवार से ही की जाएगी। - प्रदीप दहिया, आयुक्त, नगर-निगम, गुरुग्राम।
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