उपभोक्ता आयोग से
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आईफोन-15 में आई खराबी को ठीक नहीं करने पर एप्पल कंपनी को ब्याज समेत 78 हजार रुपये देने होंगे। कंपनी ने मोबाइल को वॉरंटी में ठीक न कर शिकायतकर्ता से 60 हजार रुपये मांगे थे। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने आदेश दिया है।
महालक्ष्मी गार्डन निवासी गौरव ने बताया कि उन्होंने पिछले साल जनवरी में आईफोन-15 को 78 हजार रुपये में खरीदा था। मोबाइल की एक साल की वॉरंटी थी। आठ फरवरी को मोबाइल की स्क्रीन खराब हाे गई। वह मोबाइल को लेकर सर्विस सेंटर गए। वहां पर मोबाइल की जांच करके बताया गया कि मोबाइल में बाहर से कोई भी खराबी नहीं है। ऐसा लगता है कि मोबाइल को अंदर से जलाया गया हो। इसलिए मोबाइल को वारंटी में ठीक नहीं किया जा सकता। मोबाइल को ठीक करने के लिए 60 हजार रुपये देने होंगे।
20 हजार मुआवजा भी देना होगा
आयोग ने कंपनी की सर्विस में कमी मानते हुए आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत की दर से 78 हजार रुपये वापस करें। इसके साथ ही उन्हें 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये दिए जाए।
विराट