चिनटेल्स सोसाइटी हादसे मामले की सुनवाई 9 मई को होगी
- सुप्रीम कोर्ट में आए अन्य मुकदमे के साथ ही इस मुकदमे को भी जोड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में 10 फरवरी को हुए हादसे की घटना में सोमवार को यहां के निवासियों की ओर से दायर की गई याचिका में पहली सुनवाई हुई। अदालत ने सोसाइटी के नागरिकों की ओर से दायर इस मुकदमे को इससे जुड़े अन्य मुकदमे के साथ ही जोड़ दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी।
गत 10 फरवरी को सोसाइटी की डी टावर में छठवीं मंजिल के एक फ्लैट की छत गिर जाने से हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बिल्डर के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भारद्वाज परिवार ने अदालत से क्षतिपूर्ति और दोषी को सजा दिलाने के लिए मांग की है। वह यहां पर किराएदार थे। हादसे के बाद प्रशासन और बिल्डर की ओर से किए जाने वाले उपायों से असंतुष्ट अन्य टॉवर के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दायर की थी। इन लोगों ने अदालत से गुहार लगाई है कि वह फ्लैट मालिक हैं, इसलिए उन्हें फ्लैट की मौजूदा कीमत वापस दी जाए। साथ ही आईआईटी दिल्ली के किए जा रहे संरचनात्मक ऑडिट की गति को तेज किया जाए। इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं। सोमवार को इस याचिका पर पहली सुनवाई के बाद इस मामले को पहले से ही भारद्वाज परिवार की ओर से दायर किए गए मुकदमे के साथ जोड़ दिया गया है। अब चिनटेल्स हादसे से जुड़े इन मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।