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Gurugram News: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी भोलू को बालिग मानकर केस चलाने का दिया आदेश

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प्रिंस हत्याकांड: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपी की याचिका को किया खारिज
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अमर उजाला ब्यूरो


गुरुग्राम। प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू को बालिग मानते हुए केस चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला दिया है। भोलू पर आरोप है कि करीब छह साल पहले 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के बाथरूम में उसने कक्षा-2 के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को आरोपी भोलू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सत्र न्यायालय व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐसी किसी भी याचिका पर विचार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि आरोपी को वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना होगा।
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बता दें कि आठ सितंबर 2017 को एक निजी स्कूल के छात्र प्रिंस (अदालत द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भोलू (अदालत द्वारा दिया गया नाम) आरोपी है। इस मामले में गत वर्ष 17 अक्टूबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी अपने आदेश में भोलू को बालिग मानकर केस चलाने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद सत्र न्यायालय ने भी आरोपी भोलू पर बालिग मानकर केस चलाने का फैसला सुनाया था। जेजे बोर्ड ने गत वर्ष 27 जुलाई को तीनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड के पैनल में शामिल मनोचिकित्सक को मामले में अपनी राय देने को कहा था, लेकिन बाद में पीजीआई रोहतक से तीन मनोचिकित्सकों ने रिपोर्ट पेश की थी। जिसके बाद आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने का फैसला लिया गया था। इसके खिलाफ बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने इस याचिका पर विरोध जताया था।
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