फर्रुखनगर। बिरहेड़ा गांव के सरपंच गजराज सिंह को निलंबित कर दिया गया। बिजली चोरी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। उपायुक्त उत्तम सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत ये आदेश जारी किए हैं।
गांव के ही सुनील यादव ने सरपंच के खिलाफ शिकायत दी थी कि उनके परिसर में मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी की जा रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की चेकिंग टीम ने जांच की तो आरोप सही मिला। निगम ने 73,058 रुपये का जुर्माना लगाया और 13 अक्तूबर 2024 को प्राथमिकी भी दर्ज कराई। जिला प्रशासन ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस दिया और 9 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने एसडीएम पटौदी को एक महीने के अंदर नियमित जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। जांच पूरी होने तक गजराज सिंह पंचायत के किसी भी काम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और पंचायत का पूरा रिकॉर्ड ग्राम सचिव और बीडीपीओ फर्रुखनगर को सौंप दिया गया है। संवाद