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Gurugram News: रियल एस्टेट एजेंट का पंजीकरण निरस्त

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फर्जी दस्तावेज लगाकर किया था हासिल , शिकायत मिलने पर हरेरा ने की कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने फर्जी दस्तावेज लगाकर हासिल किए गए रियल एस्टेट एजेंट विनीत केजरीवाल के रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण ने पाया कि आवेदन करते समय लगाए गए दस्तावेज जाली थे। प्राधिकरण को इस संबंध में एक शिकायत मिली थी। जिसके बाद तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराई गई थी।
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2016 में यह अनिवार्य है कि रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण की पंजीकरण संख्या हासिल करनी होगी। इसे प्राप्त करने के लिए आवेदक को वाणिज्यिक कार्यालय स्थान जैसे स्वयं के स्वामित्व या किराए पर लिए गए, उसके पते को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
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एजेंट विनीत केजरीवाल ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से फर्जी दस्तावेजों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी के चलते एजेंट के पंजीकरण को निरस्त किया गया है।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि एजेंट विनीत केजरीवाल ने शिकायतकर्ता की कंपनी के कार्यालय परिसर को अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों, किराए के समझौते और कार्यालय के पते के प्रमाण के रूप में दर्ज कराया है। प्राधिकरण के नियमों में है कि अगर रियल एस्टेट एजेंट द्वारा गलत बयानी या धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण हासिल किया गया है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, आवंटी या एजेंट इसका पालन करने के लिए बाध्य है।
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बिल्डर का यूनिट निरस्त करने का नोटिस रद

गुरुग्राम। रियल एस्टेट प्रमोटर स्प्लेंडर लैंडबेस लिमिटेड ने गत सात फरवरी को अपने आवंटियों को नोटिस भेजा था कि उनका आवंटन रद कर दिया जाएगा। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने बिल्डर के इस नोटिस को रद कर दिया और 10.6 फीसदी ब्याज के साथ विलंबित कब्जा शुल्क देने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने आवंटियों को 30 दिनों के अंदर बकाया राशि देने को कहा है।
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