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अवैध निर्माण करने पर सनसिटी के 28 प्लॉट मालिकों को नोटिस

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गुरुग्राम। नियमों के विपरीत निर्माण कार्य करने और आवासीय प्लॉट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने सेक्टर-54 स्थित सनसिटी में 28 प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी किया है। इन सभी से सात दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
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डीटीपी (प्रवर्तन) आर एस बाठ की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सेक्टर-54 स्थित सनसिटी कॉलोनी लाइसेंसी प्लॉटेड कॉलोनी है। विभाग को शिकायत मिली थी कि यहां पर कुछ प्लॉट मालिकों ने अपनी मर्जी के मुताबिक निर्माण कार्य में बदलाव किया है। बालकनी को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा लिया है। कुछ प्लॉटों में कॉमर्शियल गतिविधियां भी हो रही हैं। गेस्ट हाउस तक संचालित किए जा रहे हैं। प्लॉट मालिकों का यह काम हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 का खुला उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि एक्ट की धारा 3 बी में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति स्वीकृत भवन प्लान के अतिरिक्त बिल्डिंग में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्लॉट मालिकों को निर्देश दिया है कि वह अपने यहां चल रही निर्माण की सभी प्रकार की गतिविधियां रोक दें। इसके साथ ही अपने बिल्डिंग के प्लान व अन्य स्वीकृति के दस्तावेज लेकर 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे विभाग के सेक्टर-14 स्थित कार्यालय के तीसरे तल पर हाजिर हों। प्लॉट मालिक इस बात को स्पष्ट करें कि उनके द्वारा निर्माण जो किया गया है, उसको क्यों न ध्वस्त किया जाए।
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