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15 मीटर से कम ऊंचाई वाले उद्योगों को फायर एनओसी का नोटिस

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गुरुग्राम। नियमों के विरुद्ध फायर सेफ्टी विभाग के अधिकारी गुरुग्राम और मानेसर के उद्योगों को नोटिस भेजकर परेशान कर रहे हैं। हालांकि नियम है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली फैक्टरी या उद्योगों में फायर विभाग की एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं तीन महीने पहले ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी करने के लिए जाने पर अधिकारी पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की बात कह टाल देते हैं। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री मनोज त्यागी ने इस बारे में सीएम मनोहर लाल को ऑडियो भेजकर समाधान कराने का अनुरोध किया है। जिसमें कहा है कि बिना कारण नोटिस जारी न हों। वहीं गुरुग्राम और मानेसर के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।
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उद्यमियों का कहना है कि हरियाणा फायर सेफ्टी एक्ट 2009 में किसी भी औद्योगिक इमारत के लिए 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवन को फायर एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी फायर डिपार्टमेंट मानेसर और गुरुग्राम के सभी उद्योगपतियों को नोटिस भेजकर परेशान कर रहा है। जिस फायर सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और अगर कोई सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करता भी है तो उसके लिए 3 से 4 महीने तक का समय लगता है।
15 मार्च को डीसी यश गर्ग के साथ उद्योगपतियों की बैठक में आईएमटी मानेसर के अध्यक्ष पवन यादव ने यह मुद्दा उठाया था। जिसे वहां मौजूद फायर सेफ्टी के अधिकारियों ने माना भी था। इस तरह के मामले में कंपनी को सेल्फ सर्टिफिकेट ही देना होता है, लेकिन परेशान करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव मनोज त्यागी का कहना है कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए उद्यमियों को परेशान हरते हैं।
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