गुुरुहग्राम। छूट के बावजूद प्रॉपर्टी मालिक संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को जोन-2 क्षेत्र में टैक्सेशन ऑफिसर ने 5 बकायेदारों की संपत्तियों को सील कर दिया। इनमें उद्योग विहार फेज-4 में से एक संपत्ति मालिक पर 11,87549 रुपये, सेक्टर-109 में 14,83830 रुपये, पालम विहार फेज-1 में 15, 92701 और 18, 54780 तथा महावीरपुरा में एक संपत्ति मालिक पर 14,38857 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने पर संपत्ति सील की गई।
नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में छूट दी जा रही है। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स में 25 प्रतिशत की राशि को वेव ऑफ किया गया है तथा इसी वित्त वर्ष की शेष बची राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है।