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Gurugram News: सुप्रीम कोर्ट से गुरुग्राम नगर निगम को बड़ी जीत, 436 बीघा जमीन का मिला मालिकाना हक

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वजीराबाद जमीन विवाद खत्म, शीर्ष अदालत ने अपीलें स्वीकार कर पूर्व के आदेशों को किया रद्द
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कोर्ट ने 13 सितंबर 1955 को ग्राम पंचायत वजीराबाद के पक्ष में हुए म्यूटेशन की पुष्टि की



अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम नगर निगम के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद निगम को वजीराबाद में 436 बीघा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। यह नगर निगम गुरुग्राम की सुप्रीम कोर्ट से मिली पहली कानूनी जीत है।

शीर्ष अदालत ने अपीलें स्वीकार करते हुए पूर्व के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 13 सितंबर 1955 को ग्राम पंचायत वजीराबाद के पक्ष में हुए म्यूटेशन की पुष्टि की। यह म्यूटेशन अब ग्राम पंचायत के उत्तराधिकारी, नगर निगम गुरुग्राम के लाभ के लिए प्रभावी होगा। इस फैसले से निगम को एक बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई है। निगम के अधिकारियों ने इस जीत को टीम वर्क का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि सामूहिक प्रयास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। निगम के अधिकारियों ने आयुक्त, डीए मल्हान और राजस्व अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। यह जीत निगम के लिए भविष्य में और अधिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। ग्राम पंचायत के उत्तराधिकारी के रूप में अब इस जमीन पर नगर निगम गुरुग्राम का अधिकार होगा। यह जमीन निगम के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित होगी।
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अधिकारियों ने टीम वर्क को सराहा
नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों ने इस कानूनी जीत का श्रेय टीम वर्क को दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत सभी अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। अधिकारियों ने आयुक्त, डीए मल्हान और राजस्व विभाग के कर्मचारियों का विशेष आभार व्यक्त किया। कहा कि उनके मार्गदर्शन और लगातार समर्थन से ही यह जटिल कानूनी लड़ाई जीती जा सकी। यह जीत भविष्य में भी इसी तरह के सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करेगी।
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वजीराबाद क्षेत्र को मिलेगी विकास की गति

वार्ड 21 की पार्षद सोनिया यादव ने कहा कि नगर निगम की जीत के बाद अरावली क्षेत्र की इस जमीन पर विकास कार्य किए जांएगे जिसका वार्ड के लोगों को लाभ मिलेगा। नगर निगम की ओर से इस जमीन का विकास इस तरह का होगा कि जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में अपनी पहचान रखेगा।
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