फोन न देने पर नशे में एक युवक राकेश की चाकू से गर्दन काटकर हत्या करने वाले मोहम्मद राजी अहमद को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है।
दोषी ने चाकू से युवक की गर्दन काटकर सिर उसी की कमीज में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया था। मृतक राकेश के भाई की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद राजी को गिरफ्तार किया था। 26 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को सेक्टर-47 में विजिलेंस के कार्यालय के पास सीवर के पाइप में एक शव मिला था। शव का सिर कटा हुआ था। पुलिस की शिनाख्त उसकी पेंट की जेब में रखे आधार कार्ड से की।
मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मृतक के छोटे भाई ने आकर शव की पहचान की। पुलिस ने मृतक के फोन की लोकेशन की मदद से तीन दिसंबर 2020 को इफ्को चौक के पास से बिहार के अररिया निवासी मोहम्मद राजी अहमद को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि घटना वाले दिन उसने सेक्टर-47 से शराब खरीदी थी। उसे वहीं पर राकेश शराब के नशे में मिला था। बातचीत के दौरान उसको राकेश का फोन पसंद आ गया। उसने फोन मांगा तो राकेश ने मना कर दिया। इसी से खफा होकर उसने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसकी मौत हो गई तो उसने उसके सिर को काट कर एक पॉलिथीन में रख लिया और उसके शव को सीवर के पाइप में डाल दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और मृतक के सिर को बरामद किया। इसके साथ राकेश के फोन में जो सिम वह चला रहा था वह सिम भी चोरी की थी।