गुरुग्राम। एम्मार इंडिया लिमिटेड द्वारा सेक्टर-85 में पिरामिड हाइट्स और सेक्टर-81 ग्लोबल हाइट्स नाम से विकसित की जा रही दो परियोजनाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
इस संबंध में एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड की ओर से अदालत में रुख किया गया था और दलील दी थी कि आरोपियों ने अवैध तरीके से परियोजनाओं के संबंध में लाइसेंस हासिल किया है।
इन परियोजनाओं को पिरामिड इंफ्राटेक और ग्लोबल हाइट्स के नाम से विकसित किया जा रहा है। डिस्ट्रिक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा ने इन परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान किए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डेवलपर्स और एम्मार के बीच हुए सौदे में शामिल एम्मार के कर्मचारी अधिकृत नहीं थे। यह जमीन, मालिक कंपनी एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड की थीं।
उच्च न्यायालय ने संबंधित डेवलपर्स के साथ-साथ एमार इंडिया लिमिटेड को भी नोटिस जारी करते हुए डेवलपर्स को तीसरे पक्ष के अधिकारों को बेचने से रोक दिया है। इस संबंध में एम्मार इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा आर्थिक अपराध शाखा गुरुग्राम में जांच के लिए लंबित है।