जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली पर पटाखे चलाए जाने के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। दिवाली की रात 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक लोग पटाखे चला सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि पटाखा ग्रीन ही है।