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Guildlines: दिवाली की रात सिर्फ आठ से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, प्रशासन ने लगाई धारा 163

Mon, 14 Oct 2024 04:10 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम

सार

जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
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fire cracker - फोटो : istock
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विस्तार
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इस दिवाली गुरुग्राम में रात 8:00 बजे से 10:00 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे का ही प्रयोग किया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री, उत्पादन और भंडारण जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। किसी भी दुकानदार के पास अब अगर ग्रीन पटाखे के अलावा कोई अन्य पटाखा बिकता हुआ मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

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जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली पर पटाखे चलाए जाने के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। दिवाली की रात 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक लोग पटाखे चला सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि पटाखा ग्रीन ही है।
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