गुरुग्राम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद भी मकानों व इमारतों में निर्माण कार्य कराना लोगों को भारी पड़ गया है। शहर के 17 मकान मालिकों को जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) विभाग ने नोटिस जारी कर प्रत्येक को 30 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया गया है। वहीं इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।
डीटीपीई आरएस बाठ ने बताया कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली एवं एनसीआर में मकानों, इमारतों में निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। ऐसे में शहर के डीएलएफ वन में नौ, उप्पल साउथ एंड व विपुल वर्ल्ड में आठ मकानों में निर्माण कार्य जारी मिले। मौके पर पहुंची टीम ने ऐसे मकान मालिकों को चिह्नित कर विभाग को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद इन मकान मालिकों पर 30-30 हजार के जुर्माने के रूप में कुल पांच लाख दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की भी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। वहीं अंसल ऐसेनेटिया व वरसालिया में भी निर्माण कार्य होने की शिकायत मिली थी, अब मौके पर वहां निर्माण कार्य बंद मिले हैं। विभाग द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है।