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ग्वाल पहाड़ी मामले में निगम दोबारा डालेगा अपील

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ग्वाल पहाड़ी मामले में निगम दोबारा डालेगा अपील
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क्रॉसर...
- दस वर्ष पुराने ग्वाल पहाड़ी मामले में निगम हार गया है केस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फरीदाबाद रोड स्थित ग्वाल पहाड़ी मामले में निगम अदालती लड़ाई हार जाने के बाद दोबारा से जिला सत्र न्यायालय में अपील डालने की तैयारी कर रहा है। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फार्म हाउस मालिकों के हक में फैसला सुनाया था। केस हार जाने के बाद निगम कानूनी राय लेकर अब जिला सत्र न्यायालय में अपील डालने की तैयारी में जुट गया है।
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बता दें कि करीब दस वर्ष से फरीदाबाद रोड स्थित ग्वाल पहाड़ी में 464 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस मालिक व नगर निगम अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। जनवरी 2017 में तत्कालीन उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश द्वारा जमीन का म्यूटेशन बदलकर निजी बिल्डरों और फार्म हाउस मालिकों के नाम कर देने से मामला गरमा गया था। गौरतलब है कि 2008 में ग्वाल पहाड़ी में बड़े पैमाने पर पंचायती जमीन की खरीद-फरोख्त हुई थी। 2008 में निगम की गठन के बाद निगम क्षेत्र की सभी पंचायतें निगम के अधीन हो गई थीं। इसी आधार पर निगम ने पंचायती जमीन से कब्जा हटवाने की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर कब्जा धारक हाईकोर्ट चले गए थे। जिसके बाद सोमवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फॉर्म हाउस के मालिकों के हक में फैसला सुनाते हुए नगर निगम को जमीन खाली करने के आदेश दिए हैं और साथ में यह भी कहा गया है कि अगर जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया तो निगम के संबधित अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाएगा।
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बयान..
ग्वाल पहाड़ी जमीन के मामले में जिला स्तर न्यायालय में दोबारा से अपील डाली जाएगी। जिसकी तैयारी की जा रही है।
- वाईएस गुप्ता, अतिरिक्त निगमायुक्त मुख्यालय, नगर निगम, गुरुग्राम।
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