जुर्माने की राशि को ब्याज के साथ उपभोक्ता को वापस करे बिजली निगम
गुरुग्राम। सिविल जज नवीन कुमार की अदालत ने बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए बिजली निगम को फटकार लगाई है। अदालत ने उपभोक्ता से जुर्माने के रूप में वसूली गई 2.54 लाख राशि को 24 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने के बिजली निगम को आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता क्षितिज मेहता के अनुसार, डीएलएफ फेस 3 निवासी गुरप्रीत सिंह पर बिजली निगम ने वर्ष 20 सितम्बर 2014 को आरोप लगाते हुए उस पर 2 लाख 54 हजार 533 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। बिजली निगम के अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि उनके आवास पर जो मीटर लगा है वह बिजली निगम ने नहीं लगाया है। उपभोक्ता ने 26 अगस्त 2015 को अदालत में याचिका दायर की थी। मामला अदालत में चला। अदालत ने बिजली निगम को फटकार लगाते हुए उपभोक्ता से वसूली गई जुर्माने की राशि को 24 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं।
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