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Gurugram News: चिंटेल्स हादसे में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश

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आरोपी जानते थे निर्माण घटिया है, अगले सप्ताह होगा ट्रायल
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10 फरवरी 2022 को हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के डी टावर में हुए हादसे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों को उन सभी हालात की पहले से जानकारी थी, जिनके चलते हादसा हुआ। उन्हें खराब निर्माण और घटिया सामग्री के विषय में पता था। अब अगले सप्ताह इस मामले में ट्रायल होगा।
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10 फरवरी 2022 को चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के डी टावर में हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। पुलिस के दर्ज मुकदमे के अलावा पांच महीने पहले सीबीआई ने जांच शुरू की और अपनी ओर से बिल्डर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे। सीबीआई सोसाइटी का रखरखाव करने वाली संस्था मनीष स्विचगियर के फैसेलिटी मैनेजर संजय कुमार और निर्माण से जुड़े अमित ऑस्टिन को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप पत्र में कहा गया है कि अमित अमरोहा गया और वहां पर अंसार अल्वी नाम के व्यक्ति से पिछली तारीख में वर्क ऑर्डर तैयार करने के लिए कहा। इस तरह 12.50 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर तैयार हुआ। यह बात जांच में साफ हो चुकी है। आरोप पत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को पता था कि निर्माण का यह स्तर किसी भी हादसे का कारण बन सकता है। यह बेहद गंभीर है। अब अगले सप्ताह विशेष अदालत में ट्रायल होना है। सोसाइटी के ई और एफ टावर को भी रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इनके निवासियों से भी अपने फ्लैट खाली करने के लिए कहा गया है। यहां के निवासी घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं।
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