गाजियाबाद। माप-तौल विधिक विज्ञान विभाग की ओर से बंगलुरू, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित पांच कंपनियों से जुर्माना वसूला गया है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों के उल्लंघन पर इन पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा मंगलवार को 10 कंपनियों को नोटिस भेजा गया।
इस संबंध में माप-तौल विधिक विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि बंगलुरू की टीटीके प्रेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड रसोई का सामान बनाती है। इसके गैस लाइटर के पैकेट पर मैन्युफैक्चरर कंपनी के पते के साथ पिनकोड अंकित नहीं था। इसके सैंपल गोविंदपुरम के रिलांयस स्मार्ट बाजार से लिए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने पर इस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे इसने जमा करा दिया।
राजस्थान की बिंबो बेकरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोप (ब्रेड) के पैकेट पर मूल्य के चारों ओर जगह नहीं थी, इससे 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। हेडफूड वर्क प्राइवेट लिमिटेड के क्रीम कैरेमल के पैकेट पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर और मेल आईडी नहीं अंकित नहीं थी। जिसके लिए 50 हजार का जुर्माना वसूला गया।