गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने शाहिद उर्फ रियाजुल उर्फ राजुल को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी दी है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
थाना विजयनगर की प्रभारी निरीक्षक अनीता चौहान दीक्षित ने 26 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दी थी कि शाहिद एक गिरोह का सरगना है। उसके साथ रोहित, अरुण यादव, इसराइल, अंकित, किशन, सोताब, फुरकान, मनीष और शकील उर्फ साका मिलकर डकैती और चोरी जैसी वारदातें करते थे। ये लोग लोगों में डर और दहशत फैलाकर अवैध कमाई करते थे। शाहिद के खिलाफ पहले भी डकैती, लूट के माल रखने और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गैंग बनाने और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सजा सुनाने से पहले शाहिद के वकील ने अदालत से दया की अपील की और कहा कि वह गरीब है। परिवार में अकेला कमाने वाला है और जेल से छूटने के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। अदालत ने दोषी मानते हुए उसे दो साल छह माह की सजा दी। यह भी कहा कि रियाजुल ने इस मामले में जेल में जो समय पहले ही बिताया है, उसे सजा में समायोजित किया जाएगा।