अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है तो भले ही आप कार खरीद लें लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। यानी पार्किंग नहीं तो कार का रजिस्ट्रेशन नहीं। नई कार का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आरटीओ वाहन स्वामी के पास जाकर पार्किंग का भौतिक सत्यापन करेगा।
शासन स्तर से इस नियम को लागू करने की कवायद चल रही है। हालांकि वर्तमान में आरटीओ आवेदकों से एफिडेविट लेता है।जनपद में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग नया नियम लागू करने जा रहा है।
मेट्रो सिटी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को यह बताना जरूरी होता है कि वह वाहन की पार्किंग कहां करेगा, अब यही नियम गाजियाबाद में भी जल्द लागू होने जा रहा है। शासन स्तर से इस पर कवायद चल रही है।
नई कार का रजिस्ट्रेशन कराने पर विभागीय कर्मचारी पार्किंग की जगह भौतिक सत्यापन करेगा और वाहन स्वामी के दावे के मुताबिक पार्किंग की जगह नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
एआरटीओ विश्वजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में विभाग कार के रजिस्ट्रेशन के वक्त आवेदकों से पार्किंग के संबंध में एफिडेविट लेता है। बिना एफिडेविट के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। नया नियम लागू होने पर उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाएगी।