जिलाधिकारी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। कसी भी बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होंगे, उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी सैनिटाइजेशन का मुख्य रूप से पालन करना होगा।
कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार के करीब पहुंच गया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड लाइन जारी करते हुए सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल वाटर पार्क और जिम बंद करने का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्वाइंट्स और सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। इन सभी स्थानों पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर हेल्प डेस्क संचालित किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। कसी भी बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होंगे, उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी सैनिटाइजेशन का मुख्य रूप से पालन करना होगा। खुले स्थान पर ग्राउंड की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे। मंडी स्थल, साप्ताहिक बाजार पर भीड़ का नियंत्रण होना जरूरी है। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही ट्रकों की आवाजाही होगी। इस नियम को सख्ती से पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। जिससे कि कोविड गाइडलाइन का पालन हो सके। धार्मिक संस्थानों पर कोविड-9 के स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।