निठारी कांड के 14वें मामले में सुरेंद्र कोली बरी
गाजियाबाद। नोएडा के निठारी कांड में बच्चे के अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के 14वें मामले में सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्यों के अभाव में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश त्रिपाठी की अदालत ने बरी करने के आदेश दिए हैं।
सीबीआई के लोक अभियोजक ने बताया कि 27 अप्रैल 2006 को छह वर्षीय एक बच्चा गायब हो गया था। मामले में उसके पिता ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दिसंबर 2006 में निठारी के मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। छह वर्षीय बच्चे के अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सुरेंद्र कोली को बरी करने के आदेश दे दिए।
निठारी कांड में सीबीआई ने 17 मामले दर्ज किए थे। इसमें से 12 मामलों में सुरेंद्र को फांसी की सजा हो चुकी है। दो 13वें और अब 14वें मामले में सुरेंद्र कोली बरी हो चुका है।