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अब ट्रैक्टर-ट्रॉलियां नहीं ली जाएंगी किराए पर

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अब ट्रैक्टर-ट्रॉलियां नहीं ली जाएंगी किराए पर
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गाजियाबाद। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कूड़ा उठाने के लिए अब ट्रैक्टर-ट्रॉलियां किराए पर नहीं लिए जाएंगे। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने किराए पर लिए गए 100 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को हटा दिया है। अब डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले वाहन सुबह 6 से 8 बजे तक दो घंटे कॉलोनियों की सड़कों से कचरा उठाएंगे, इसके बाद घरों से कूड़ा कलेक्शन करने जाएंगे।
निगम के स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम बोर्ड से स्वीकृति के बिना वार्डों में ट्रैक्टर-ट्रॉली किराए पर ले लिए थे। इनमें से अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली सिर्फ कागजों में दौड़ रहे थे और किराया निकाला जा रहा था। ‘अमर उजाला’ ने दिसंबर 2021 में इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। कई पार्षदों ने उनके वार्ड में ट्रैक्टर-ट्रॉली न लगाए जाने की बात कही थी और ट्रैक्टर-ट्रॉली किराए पर लिए जाने का विरोध किया था। इसके बाद नगरायुक्त ने ट्रैक्टर-ट्रॉली किराए पर लिए जाने पर रोक लगा दी है।
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छत पर मोबाइल टावर लगवाने से पहले नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस
गाजियाबाद। छह पर मोबाइल टावर लगवाने से पहले अब लोगों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम ने इसके लिए 25 हजार रुपये प्रति टावर शुल्क तय किया है। इस लाइसेंस का नवीनीकरण हर साल कराना होगा। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। निगम को इससे करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।
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खाली जमीन पर कॉमर्शियल प्लाजा बनाएगा निगम
- नगर निगम को होगी आमदनी, लोगों को रोजगार मिलेगा
गाजियाबाद। नगर निगम खाली जमीनों पर कामर्शियल प्लाजा बनाएगा। इनमें अस्थायी दुकानों का निर्माण कर आवंटित किया जाएगा। इससे नगर निगम को आमदनी होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। नगर निगम ने इससे पहले निगम प्लाजा में स्थायी निर्माण करने का निर्णय लिया था, लेकिन इन पर होने वाले बड़े बजट को देखते हुए अब अस्थायी दुकानों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। इन अस्थायी दुकानों पर होने वाले खर्च को भी आवंटियों से जमा कराया जाएगा।
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बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- निर्माण कार्यों का प्रतिदिन निरीक्षण कर डायरी में दर्ज करेंगे अवर अभियंता।
- बढ़े हाउस टैक्स के नोटिस बिना हस्ताक्षर नहीं होंगे जारी।
- लेखा विभाग की मुहर लगने पर ही निर्माण कार्य की फाइल बढ़ेगी आगे।
- पार्षद की मांग खारिज यूजर चार्ज में नगर निगम नहीं देगा रियायत।
- हाउस टैक्स में 20 फीसदी छूट अब अक्तूबर की बजाय 31 अगस्त तक मिलेग।
- सामाजिक संस्थाओं, एओए, निजी कंपनियों को पार्क गोद देगा निगम।
- केबल ऑपरेटरों को भी निगम से लेना होगा लाइसेंस, 5 से 7 हजार रुपये होगा शुल्क।
- महिलाओं के लिए शहर में 30 स्थानों पर पिंक शौचालय बनाएगा निगम।
- नगर निगम कर्मचारियों के एक मकान का गृहकर सेवानिवृत्ति तक होगा माफ।
- आउटसोर्सिंग पर तैनात किए जाएंगे अवर अभियंता।
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