गाजियाबाद। मथुरा स्थित एचपीसीएल टर्मिनल से 631 किलोलीटर पेट्रोलियम पदार्थ की कथित अवैध निकासी के मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। मामले की गवाह आईओसीएल पश्चिम बंगाल स्थित डिवीजनल कार्यालय की सेल्स प्रबंधक अनुराधा मुखर्जी की मुख्य परीक्षा पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी।
सीबीआई के अनुसार, जून 2022 से जून 2024 के बीच टर्मिनल से करीब 305 बार पेट्रोलियम पदार्थ की निकासी में अनियमितता हुई। जांच एजेंसी का आरोप है कि मांगपत्रों में हाथ से बदलाव करने के साथ टर्मिनल की कंप्यूटरीकृत स्वचालित प्रणाली का दुरुपयोग किया गया। इसके जरिये निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत पेट्रोलियम पदार्थ टैंकरों से बाहर भेजा गया।
मामले में अनिमेष वर्मा, अशोक कुमार यादव, अवधेश कुमार, किताब सिंह, बल्लू, अमृतलाल गुप्ता, हरि सिंह, सुरेश चंद्र अग्रवाल और संतोष कुमार अग्रवाल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई जारी है।