विधायक अमनमणि त्रिपाठी की पत्नी सारा की हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को अपना पक्ष रखा। सीबीआई ने अमनमणि को पत्नी की का आरोपी बताते हुए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की। कोर्ट ने बचाव पक्ष को बहस के लिए आठ मई की तारीख दी है।
गौरतलब है कि नौ जुलाई 2015 को अमनमणि और सारा कार से दिल्ली जा रहे थे। फिरोजाबाद में संदिग्ध हालात में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सारा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि अमनमणि को खरोंच तक नहीं आई थी।
सीबीआई विशेष कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि अमनमणि शादी केबाद से ही सारा को परेशान करते थे। सारा की मौत का कारण कार का पलटना बताया गया, जबकि हादसे में अमनमणि को कोई चोट नहीं आई। सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम को सोची-समझी साजिश बताया।
इसके साथ ही अमनमणि को मामले में हत्या का आरोपी बनाते हुए उन पर मुकदमा चलाने की अपील की। सीबीआई का पक्ष सुनते हुए जज ने बचाव पक्ष को आठ मई की तारीख दी। अगली तारीख पर अमनमणि के वकील अपना पक्ष रखेंगे।
सारा की मां सीमा सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने जांच की संस्तुति की थी।