अरमान की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने लिया संज्ञान
- इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित जीडी गोयनका स्कूल में हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित जीडी गोयनका स्कूल में संदिग्ध हालात में हुई चौथी कक्षा के छात्र अरमान की मौत के मामले में शनिवार को सीजेएम अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने इंदिरापुरम थाना पुलिस द्वारा कोर्ट में दी गई चार्जशीट पर लिया है। अब स्कूल प्रबंधन समेत पांच पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।
सीजेएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सीओ इंदिरापुरम ने 15 फरवरी को जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी। शनिवार को सीजेएम न्यायाधीश अर्चना की अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने साफ किया कि चार्जशीट में आरोपी बनाए गए सभी अभियुक्तों पर केस चलाया जाएगा। चार्जशीट में स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने, सीबीएसई बोर्ड के मानकों के अनुसार स्कूल में चिकित्सा सुविधा न होने, स्कूल में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं होने, घटना के वक्त टाइल्स पर पानी फैला होने समेत कई लापरवाही का आरोप हैं। चार्जशीट में जीडी गोयनका स्कूल के चेयरमैन अंकुर मल्होत्रा, निदेशक एकेडमिक स्मिता मल्होत्रा, निदेशक अकाउंट जोगेंद्र दुआ, प्रधानाचार्या कविता शर्मा और दीपक टुटेजा के नाम शामिल हैं। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल की व्यवस्था में लापरवाही और साक्ष्य नष्ट किया है। गौरतलब है कि एक अगस्त 2017 को इंदिरापुरम स्थित जीडी गोयनका स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल (9) की कॉरिडोर में गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। एफआईआर में स्कूल की प्रिंसिपल कविता शर्मा, निदेशक समेत पांच को आरोपित किया गया था। मामले की जांच पहले इंदिरापुरम थाना प्रभारी कर रहे थे, लेकिन बाद में विवेचना सीओ इंदिरापुरम को सौंप दी गई थी।