लॉकडाउन 5.0 में दिल्ली आने-जाने वाले लोगों और व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की तरफ दिशा-निर्देश जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने रविवार देर रात को गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली से जुड़ी सीमा अभी अग्रिम आदेशों तक सील रहेगी। यानी कड़े प्रतिबंधों के बीच वैध पास पर ही लोगों की आवाजाही हो सकेगी।
इसी तरह से बाजारों के खुलने और बंद होने के समय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि सैलून, ब्यूटी पार्लर, पार्क व सरकारी दफ्तर 100 स्टॉफ क्षमता के साथ खुल सकेंगे। बाजार और सीमा से जुड़े मामलों में सीलिंग का फैसला स्थानीय प्रशासन ने लिया है। जबकि अन्य मामलों में राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।
प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बॉर्डर को सील रखने का फैसला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की सहमति के बाद लिया गया है। दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में कोरोना का संक्रमण अधिक है और जिले में कोरोना संक्रमित होने वाले अधिकांश लोग दिल्ली से जुड़े है, जिनकी आवाजाही को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।
जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अभी बाजार खुलने व बंद होने के समय में भी विस्तार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अभी बाजार सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ही खुलेंगे और एक दिन खुलने के बाद अगले दिन बंद रहेंगे। रविवार के दिन सभी बाजार पूर्ण रूप से बंद रखे जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि आगे चलकर ढील दी जा सकती है लेकिन वो सब कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा।
तीन पॉली में खुलेंगे सरकारी दफ्तर
सभी सरकारी कार्यालय 100 स्टाफ के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से तीन पाली भी निर्धारित की गई हैं। पहली सुबह नौ से शाम पांच, दूसरी सुबह 10 से शाम 6 बजे और तीसरी पॉली सुबह 11 बजे से शाम के सात बजे के बीच की होगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर चलेगी इंडस्ट्री
सभी तरह की इंडस्ट्री जो कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी वो संचालित की जा सकेंगी। उन्हें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी इंतजाम करने होंगे।
आवासीय क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के ये नियम होंगे लागू
- यदि मल्टीस्टोरी सोसायटी में एक या एक से अधिक मामले कई टॉवरों में आते हैं तो जिस टॉवर में संक्रमण का केस होगा। उसी को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- अगर किसी सोसायटी में एक से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाते हैं तो सोसायटी के सभी टॉवर कंटेनमेंट जोन होंगे। ऐसी स्थिति में पूरी सोसायटी के पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल, बैंक्वेट हॉल इत्यादि को कंटेनमेंट जोन में मानकर सील कर दिया जाएगा।
दफ्तर व इंडस्ट्री को 24 घंटे के लिए किया जाएगा बंद
अगर किसी विशेष परिसर, निजी दफ्तर, इंडस्ट्री में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आता है तो संबंधित परिसर व दफ्तर को 24 घंटे की अवधि के लिए सील कर सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि बीमारी का प्रसार न हो सके। परिसर को संचालित करने वाली संस्था एवं कंपनी को ही सैनिटाइजेशन की लागत स्वयं वहन करनी होगी।