फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: अब गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की खैर नहीं, कमिश्नर ने आठ करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश

Fri, 20 Oct 2023 07:14 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा

सार

गौतमबुद्धनगर पुलिस पुलिस अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अभियुक्त बृजानन्द के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अचल सम्पत्ति कुर्क की है। 
 
विज्ञापन
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित आरोपी के खिलाफ 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

विज्ञापन


पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के खिलाफ निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । इस कड़ी में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त बृजानन्द पुत्र भीम निवासी ग्राम तिगांव थाना फरीदाबाद हरियाणा के द्वारा अवैध रुप से अर्जित निम्न सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

इसके बाद अभियुक्त बृजानन्द की मौजा गांव तिगांव तहसील व जिला फरीदाबाद स्थित 7 कनाल 12 मरले जमीन कुर्क की गई। करीब 8,78,44,813 रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं। अपराधियो और  माफियाओ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियो के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें