फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi NCR News: पूर्व विधायक अलका लांबा को निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
- जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से है संबंधित
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व विधायक अलका लांबा को जमानत दे दी। वह निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के एक मामले में आरोपी हैं। अदालत ने उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट के बाद वह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। इससे पहले, अदालत ने उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था। ऐसे में वह अदालत में पेश नहीं हुईं और दो मौकों पर छूट मांगी। उसके बाद अदालत ने 24 सितंबर को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
विज्ञापन




अतिरिक्त मुख्य न्यायिक (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने अलका लांबा को जमानत दे दी और अभियोजन पक्ष को आरोपपत्र की एक प्रति उन्हें देने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले को 15 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। यह मामला जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। उनके खिलाफ 2024 में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें