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Faridabad News: पति की हत्या में आरोपी पत्नी को जमानत देने से इन्कार

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फरीदाबाद। पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सुनीता को जमानत देने से अदालत ने इसलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि घटना के समय उसके बच्चे भी मौके पर मौजूद थे और उनकी गवाही अभी दर्ज नहीं हुई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने टिप्पणी की कि जमानत मिलने पर आरोपी अपने बच्चों को प्रभावित कर सकती है।
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अदालत ने सह-आरोपी इमामुद्दीन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के आधार पर राहत देने की मांग भी खारिज कर दी। अदालत में आरोपी सुनीता की ओर से दलील दी गई कि वह 22 जुलाई 2022 से न्यायिक हिरासत में है। इसी मामले में सह-आरोपी इमामुद्दीन को हाईकोर्ट 5 सितंबर को जमानत दे चुका है, इसलिए समानता के आधार पर उसे भी जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोप की गंभीरता का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। अभियोजन के मुताबिक, सुनीता की शादी देवेंद्र कुमार से करीब 15 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच विवाद रहता था और पंचायतें भी हुई थीं। 22 जुलाई 2022 की रात देवेंद्र की हत्या की सूचना मिलने पर उसके भाई विष्णु ने सुनीता और पड़ोसी इमामुद्दीन पर हत्या करने व शव को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया था। संवाद
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