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‘कॉलोनी में तोड़फोड़ शुरू फार्म हाउसों पर कब होगी कार्रवाई’

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फरीदाबाद। नगर निगम की ओर से अरावली में बसी अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। फार्म हाउस सहित अन्य निर्माणों पर कार्रवाई कब होगी है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से सवाल उठाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को खोरी मामले में सुनवाई के दौरान अरावली में बने सभी प्रकार के अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए थे। आदेश के दायरे में शिक्षण संस्थान, होटल, फार्म हाउस, दो कॉलोनियां व कई सोसाइटियां आ रही हैं। हालांकि इनमें से काफी ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम से सीएलयू और वन विभाग से एनओसी ली हुई है। कुछ ने सीएलयू के लिए नगर निगम में आवेदन किया है। इन सभी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को छह सितंबर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। अब सरकार मंथन कर रही है कि आगे क्या करना है। अरावली में वन विभाग की करीब 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण बने हुए है। इनमें लगभग 140 फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान, होटल व कॉलोनियां शामिल है। सेव अरावली संस्था के जितेंद्र भड़ाना ने कहा कि नगर निगम और वन विभाग की ओर से करीब डेढ़ माह में करीब नौ फार्म हाउस तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को बीच-बीच में रोक भी दिया जाता है। यदि इस तरह तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई तो छह माह में भी सभी अवैध निर्माणों को नहीं तोड़ा जा सकेगा। फार्म हाउसों में तोड़फोड़ कार्रवाई को बीच में छोड़कर निगम ने कॉलोनियों में कार्रवाई शुरू कर दी। जो पूरे दिन शहर में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं लोग चाय की दुकानों व अन्य स्थानों पर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं।
वर्जन
अरावली वन क्षेत्र में बने सभी प्रकार के अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। कुछ फार्म हाउस और शिक्षण संस्थान का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए इन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट के नए आदेश पर ही इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। - यशपाल यादव, आयुक्त, नगर निगम
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