22 जनवरी को सजा पर फैसला सुनाएगी अदालत
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए एएसआई जसपाल को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने एएसआई को दोषी करार दिया।
अदालत अब 22 जनवरी को इस मामले में सजा पर फैसला सुनाएगी। ये मामला जुलाई 2023 में सामने आया था। नंगला एंक्लेव पार्ट एक के रहने वाले श्रीनिवास ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया वह निजी कंपनियों में लेबर मुहैया कराते हैं। उनका एक कंपनी के साथ पीएफ जमा कराने को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर कंपनी की तरफ से मुजेसर थाना में श्रीकांत के खिलाफ शिकायत दी गई थी। मुजेसर थाना में तैनात एएसआई जसपाल ने इस केस की जांच के लिए श्रीनिवास को बुलाया। इस बीच दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया। एएसआई जसपाल ने राजीनामा कराने के नाम पर 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। इसमें से 70 हजार रुपये श्रीनिवास ने जसपाल को दे दिए। इसके बावजूद जसपाल बाकी 30 हजार के लिए दबाव बनाता रहा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जसपाल को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।