संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने तिगांव ब्लॉक के गांव शाहूपुरा खादर में दस मई (आज ) को होने वाले पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।
आदेशानुसार, मतदान केंद्रों के दो सौ मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने व आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी या किसी भी घातक हथियार को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रभावी रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और चुनाव कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।