अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राजनैतिक दलों और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह मुख्य रूप से शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को परिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट का पालना करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन न की जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल आदर्श आचार चुनाव संहिता कि दृढ़ता से पालना करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानी कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे,नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।
सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने राजनैतिक दलों के साथ-साथ लोगों से भी यह भी अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है। तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।