संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा सेवा के अधिकार आयोग ने एमएसएमई विभाग के डीओ-कम-वरिष्ठ लेखा अधिकारी पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि जिला कार्यालय में 24 दिसंबर 2024 को मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, आयोग की ओर से 20 मई को नोटिस जारी करने के बाद ही त्वरित कार्रवाई की गई और 30 मई को धनराशि का वितरण पूरा हुआ। आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने एमएसएमई इकाई को वित्तीय सहायता वितरित करने में देरी को गंभीरता से लिया और विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।
आयोग ने अपील समाधान के दौरान एसजीआरए के रूप में कार्यरत अधिकारी की ओर से की गई अस्पष्ट टिप्पणियों को भी कानूनी उल्लंघन माना और इस संबंध में चेतावनी जारी की। इसके अलावा, एमएसएमई विभाग के संयुक्त निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि डीओ-सह-वरिष्ठ लेखा अधिकारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने एमएसएमई के महानिदेशक को सभी जिला एवं मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा 30 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।