1.16 लाख रुपये करने होंगे जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। भारत कॉलोनी में बिजली चोरी के आरोप में कनेक्शन काटने और मीटर हटाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को उपभोक्ता का बिजली मीटर दोबारा लगाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए उपभोक्ता को 1.16 लाख रुपये की आकलन राशि का 40 प्रतिशत एक महीने के भीतर जमा कराने की शर्त रखी है। इसके अलावा उसे बकाया बिजली बिल भी जमा कराने होंगे।
अदालत में भीम सिंह ने याचिका दायर कर बताया कि भारत कॉलोनी स्थित उसके मकान में बिजली का कनेक्शन था और वह नियमित रूप से बिल का भुगतान कर रहा था। 27 जून 2026 को निगम ने एलएल-1 चेकिंग रिपोर्ट के आधार पर बिजली आपूर्ति काटकर मीटर हटा दिया था। इसके बाद 15 जुलाई को निगम ने 1,16,858 रुपये की आकलन राशि और 17 हजार रुपये कंपाउंडिंग शुल्क जमा कराने का नोटिस दिया। उपभोक्ता ने मीटर दोबारा लगाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की, लेकिन निगम ने राशि जमा नहीं होने का हवाला देकर राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिजली बुनियादी सुविधा है। इसके बाद निगम को 40 प्रतिशत आकलन राशि जमा होने पर मीटर दोबारा लगाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था दोनों पक्षों के अधिकारों और दावों को प्रभावित किए बिना लागू होगी।