अंधेरे में हुई थी वारदात, पीड़ित ने अदालत में आरोपी को पहचानने से किया इन्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। तीन साल पहले सेक्टर-सात में अंधेरे के दौरान मोबाइल स्नैचिंग के मामले में अदालत ने आरोपी मधुसूदन उर्फ मधु को दोषमुक्त करार कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने कहा कि वारदात के समय अंधेरा होने के कारण शिकायतकर्ता आरोपी को देख नहीं पाया था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी पहचान के लिए पहचान परेड भी नहीं कराई। घटनास्थल के पास बैंक और शराब की दुकान पर लगे संभावित सीसीटीवी कैमरों की जांच कर फुटेज भी नहीं जुटाई गई। 16 जुलाई 2023 को रात करीब नौ बजे रविंदर सेक्टर-सात स्थित शराब की दुकान के सामने खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए एक व्यक्ति ने उसकी शर्ट की जेब से मोबाइल छीन लिया और भाग गया। 17 जुलाई को शिकायत के आधार पर सेक्टर-8 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। 18 जुलाई को मधुसूदन को सेक्टर-7-8 रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार करने और उसके कब्जे से मोबाइल बरामद करने का दावा किया था। हालांकि अदालत में शिकायतकर्ता ने कहा कि घटना के समय अंधेरा था और हमलावर पीछे से आया था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया।
अदालत ने कहा कि घटनास्थल बैंक और शराब की दुकान के पास था लेकिन जांच अधिकारी ने वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होने की पुष्टि तक नहीं की। आरोपी की गिरफ्तारी और मोबाइल बरामदगी वाली जगह हनुमान मंदिर के सीसीटीवी की फुटेज भी जांच में शामिल नहीं की गई। बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह भी शामिल नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में अदालत ने अभियोजन को आरोप साबित करने में असफल मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।