अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
महिला थाना सेंट्रल में 30 जून 2021 को दर्ज हुई थी पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। राजीव नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शिवम को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना सेंट्रल में ये एफआईआर 30 जून 2021 को दर्ज हुई थी। 13 साल की लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि 14 जून को उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। दोपहर के समय वो घर में थी और टॉयलेट गई। आरोप है कि तभी पास के इलाके में रहने वाला 23 साल का युवक शिवम आया और उसके पीछे ही टॉयलेट में घुसकर कुंडी लगा ली। आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। डर के चलते कई दिनों तक किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। हिम्मत दिखा किशोरी ने 30 जून 2021 को अपनी मां को इस बारे में बताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अक्तूबर 2021 को आरोपी 23 साल के शिवम को गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी गोरखपुर का मूल निवासी था और यहां रहकर बतौर इलैक्ट्रिशियन काम करता था। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान पेश किया जिसमें 11 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने फैसला सुनाया है।