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Faridabad News: पति के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और मारपीट की प्राथमिकी

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जांच में ससुर पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। वैवाहिक विवाद में पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तिगांव थाना पुलिस ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गुरुग्राम निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने काउंसलिंग और जांच के बाद 21 अक्तूबर को यह कार्रवाई की हैं। जांच में महिला के ससुर पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 25 मई 2026 को तिगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उसके अनुसार, शादी के बाद पति का व्यवहार ठीक नहीं था। पति ने कथित तौर पर उससे कहा कि उसने मजबूरी में शादी की है और वह रिश्ता नहीं निभा पाएगा। परिवार के समझाने पर पति ने रिश्ते को एक मौका देने की बात कही, लेकिन महिला के मुताबिक, इसके बाद भी उसे अपमानित किया जाता रहा।
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महिला ने अपने ससुर पर बिना सहमति गले लगाने का आरोप भी लगाया। उसका कहना था कि पति ने घटना देखने के बावजूद उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही अपमानित किया। घर में असुरक्षित महसूस करने और विवाद बढ़ने के बाद वह 30 जून 2026 को ससुराल छोड़कर किराये के मकान में रहने लगी। उसने शिकायत में पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन समझौता नहीं हो सका। जांच के दौरान ससुर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, पुलिस की जांच में पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट और धमकी देने के आरोप पाए गए। इसके आधार पर तिगांव थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की हैं।
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